📰 गुजरात सरकार का नया फैसला: प्राइवेट सेक्टर में अब 12 घंटे की ड्यूटी — जानें नया नियम 2025
🏛️ नया श्रम कानून (Contract Labour Act Gujarat 2025)
गुजरात सरकार ने हाल ही में Contract Labour Act के तहत नया संशोधन जारी किया है, जिसके अनुसार प्राइवेट सेक्टर में ठेका मजदूरों (Contract Workers) की ड्यूटी अब 12 घंटे प्रतिदिन तक की जा सकती है। यह नियम 2025 से लागू किया गया है।
📅 नियम लागू होने की तिथि
👉 यह नया 12 घंटे ड्यूटी नियम गुजरात में 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ है।
⚙️ नए कानून के मुख्य बिंदु
मजदूरों को 12 घंटे तक कार्य करने की अनुमति दी गई है।
12 घंटे की ड्यूटी में ब्रेक और ओवरटाइम भुगतान अनिवार्य होगा।
मजदूरों की सुरक्षा, आराम और वेतन सुरक्षा के प्रावधानों को मजबूत किया गया है।
उद्योगों को सरकारी पोर्टल पर श्रम डेटा अपलोड करना अनिवार्य होगा।
💼 किस पर लागू होगा
यह नया नियम मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर के ठेका मजदूरों (Contract Labour) पर लागू होगा — जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी।
⚖️ उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़े और मजदूरों को उनके काम का उचित मुआवजा मिले।
⚠️ ओवरटाइम और भुगतान
12 घंटे कार्य करने पर 8 घंटे के बाद का समय ओवरटाइम माना जाएगा, और इसका भुगतान 2 गुना दर (Double Wages) से किया जाएगा।

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