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27 दिसंबर, 2025

PAN–Aadhaar लिंक की डेडलाइन

PAN–Aadhaar लिंक की डेडलाइन


Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तारीख और उससे जुड़ी जानकारी 


PAN–Aadhaar लिंक की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2025

भारतीय सरकार ने PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने, फर्जी पहचान और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है। अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है और भविष्य में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग, रिफंड और अन्य वित्तीय सेवाओं में दिक्कतें आ सकती हैं।



PAN–Aadhaar लिंक की मुख्य डेडलाइन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के तहत उन लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN प्राप्त किया था। इस तारीख तक लिंकिंग पूरी न होने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।


इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव माना जाएगा और इसके कारण बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ITR फाइलिंग और अन्य वित्तीय कार्य प्रभावित होंगे।


PAN और Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। समय पर लिंक न करने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है।


अन्य मामलों की समय सीमा

पहले सामान्य PAN धारकों के लिए लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2023 थी, जिसे बाद में 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया। अब मुख्य फोकस उन लोगों पर है जिन्होंने आधार एनरोलमेंट ID से PAN प्राप्त किया है।


यदि आपका PAN पहले से Aadhaar के साथ लिंक है, तो आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर “Link Aadhaar Status” चेक कर सकते हैं।


ध्यान दें कि समय पर लिंकिंग न करने पर ₹1,000 का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अंतिम समय तक इंतजार न करें।



PAN–Aadhaar लिंक क्यों जरूरी है

PAN–Aadhaar लिंक करने के कई फायदे हैं:

  1. एक ही पहचान सुनिश्चित करना: हर व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन नंबर हो।
  2. टैक्स चोरी रोकना: फर्जी PAN या गलत पहचान का उपयोग रोकना।
  3. सुरक्षित और पारदर्शी लेन-देन: बैंकिंग और टैक्स जानकारी सुरक्षित रहती है।
  4. सरल वित्तीय कामकाज: ITR फाइलिंग, रिफंड, बैंकिंग और अन्य लेन-देन आसान होते हैं।

सरकार की योजना है कि इस लिंकिंग के जरिए वित्तीय प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें

PAN–Aadhaar लिंक करना अब काफी आसान और ऑनलाइन हो गया है। इसके लिए स्टेप्स निम्नलिखित हैं:

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in
  2. Link Aadhaar विकल्प चुनें: होमपेज पर “Link Aadhaar” या “आधार लिंक करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. जानकारी भरें: अपना PAN, Aadhaar नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  4. OTP दर्ज करें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर सबमिट करें।

यदि आपने डेडलाइन मिस कर दी है, तो पहले निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही लिंकिंग स्वीकार की जाएगी।



जरूरी सावधानियां

  1. PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण बिल्कुल मेल खाते हों.
  2. कोई भी गलती होने पर पहले आधार या PAN में सुधार कराएँ।
  3. गलत विवरण होने पर लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है और भविष्य में वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे।


अभी क्या करें

31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन के नजदीक आते ही सर्वर पर लोड बढ़ सकता है। इसलिए समय रहते incometax.gov.in पर लॉगिन कर “Link Aadhaar” प्रक्रिया शुरू करें। यह प्रक्रिया मुफ्त है यदि समय पर पूरी की जाए।



निष्कर्ष:
PAN–Aadhaar लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य है। इसे समय पर न करने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है और वित्तीय गतिविधियों में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए अभी ही लिंकिंग करें और ₹1,000 जुर्माने से बचें।


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